दुर्ग.
उपसंचालक कृषि दुर्ग संदीप भोई के निर्देशन में जिला एवं विकासखंड स्तरीय संयुक्त टीम ने को ग्राम चिंगरी (अंडा) में अवैध रूप से संचालित उर्वरक (खाद ) एवं कृषि आदान सामग्री के भंडारण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। अवैध भंडारण की सूचना मिलने पर टीम ने किराए के दो गोदामों में आकस्मिक निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान संबंधित संचालक द्वारा लगातार सहयोग नहीं किए जाने और अधिकारियों को गुमराह करने का प्रयास किए जाने पर प्रशासन ने स्थानीय गवाहों की मौजूदगी में गोदाम का ताला तुड़वाकर जांच की। जानकारी के अनुसार, 20 जुलाई 2026 को जिला एवं विकासखंड स्तरीय दल को ग्राम चिंगरी (अंडा ) में बिना वैध लाइसेंस के उर्वरक एवं कृषि आदान सामग्री के अवैध भंडारण की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर टीम मौके पर पहुंची। जांच के दौरान संबंधित व्यक्ति तरुण त्रिपाठी (ग्राम एवं जिला रीवा) से मोबाइल के माध्यम से संपर्क कर गोदाम का ताला खोलने के लिए बुलाया गया, लेकिन उन्होंने स्वयं को रायपुर में होना बताते हुए शाम तक आने की बात कही।
अधिकारियों के बार-बार अनुरोध के बावजूद वे मौके पर नहीं पहुंचे और जांच में सहयोग नहीं किया। इसके बाद वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी ए. एन. के. नेताम ने भी दूरभाष के माध्यम से उन्हें तत्काल उपस्थित होकर जांच में सहयोग करने और गोदाम का ताला खोलने के निर्देश दिए। परिसर में मौजूद लोगों के माध्यम से भी संपर्क किया गया, लेकिन करीब तीन घंटे तक लगातार टालमटोल की गई।
अधिकारियों के अनुसार, उर्वरक निरीक्षकों को सहयोग न देकर विभागीय कार्रवाई में बाधा डालने और गुमराह करने का प्रयास किया गया। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने स्थानीय पंचों एवं गवाहों की उपस्थिति में गोदाम का ताला तुड़वाकर निरीक्षण किया। जांच के दौरान बड़ी मात्रा में कृषि आदान सामग्री बरामद हुई।
मौके से नेपच्यून प्रोटेक्टर 500 मिलीलीटर के 4 कैन, कृषि कवच एलीट के 2 कार्टन, सोम पैंथर -95 का 1 कार्टन, वरुणास्त्र – 77 के 3 कार्टन, त्रिकाल गोल्ड की 25 किलोग्राम सामग्री, गंधर्व शक्ति जॉकी के 3 कैरेट तथा 67 बोरी सफेद बोरियों में रखा रॉ मटेरियल जब्त किया गया। इसके अलावा दोनों गोदामों को विभागीय कार्रवाई के तहत अपने कब्जे में लिया गया। कृषि विभाग ने बताया कि बिना वैध लाइसेंस कृषि आदान सामग्री का भंडारण एवं विक्रय उर्वरक नियंत्रण आदेश एवं संबंधित नियमों का उल्लंघन है।
जब्त सामग्री के दस्तावेजों एवं नमूनों की जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उपसंचालक कृषि संदीप भोई ने कहा कि किसानों के हितों के साथ खिलवाड़ करने वाले ऐसे मामलों में विभाग की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। किसानों से अपील की गई है कि वे केवल अधिकृत एवं लाइसेंसधारी विक्रेताओं से ही खाद, बीज एवं कीटनाशक खरीदें तथा हमेशा पक्का बिल प्राप्त करें।








